बिका हुआ माल वापस न करने की शर्त गैरकानूनी है

बिका हुआ माल वापस न करने की शर्त गैरकानूनी है

बिके हुए माल की वापसी न स्वीकार करना अवैध है

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। यदि कोई दुकानदार "बिका हुआ माल वापस नहीं होगा" का बोर्ड लगाता है और इसके बावजूद विक्रीत वस्तु दोषपूर्ण निकलती है, तो ग्राहक के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने के कई तरीके हैं। जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, तो अक्सर उसके लेबल पर लिखा होता है कि "बिका हुआ माल वापस नहीं होगा"। इसी तरह, कई बार प्रदर्शनी या सेल में विक्रेता कहते हैं कि एक बार खरीदा गया माल वापस नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत इन शर्तों का कोई महत्व नहीं है। यदि बेचा गया सामान घोषित गुणवत्ता का नहीं है, तो निर्माता और विक्रेता को कानूनी रूप से उस सामान को बदलना होगा। चाहे सामान ऑनलाइन खरीदा गया हो या ऑफलाइन, उपभोक्ता के अधिकार सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत, उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

1. दोषपूर्ण माल का प्रतिस्थापन (Replacement of Defective Goods):

यदि माल दोषपूर्ण है, तो ग्राहक को इसे बदलवाने का अधिकार है।

2. रिफंड का अधिकार (Right to Refund):

यदि ग्राहक दोषपूर्ण माल को वापस करता है, तो उसे धन वापसी का अधिकार है।

3. नुकसान की भरपाई (Compensation):

ग्राहक नुकसान की भरपाई के लिए भी दावा कर सकता है यदि दोषपूर्ण माल से उसे कोई नुकसान हुआ हो।

शिकायत दर्ज करने के तरीके

यदि दुकानदार माल वापस लेने से इनकार करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

1. दुकानदार से सीधे बातचीत करें (Direct Negotiation):

दुकानदार को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी दें और माल वापस लेने या बदलने का अनुरोध करें।

2. उपभोक्ता फोरम में शिकायत (Consumer Forum):

यदि दुकानदार मानने से इनकार करता है, तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

3. ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal):

उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट या उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

4. हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करें

आप उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उनकी शिकायतों का समाधान करने में सहायता करता है।

आप उपभोक्ता हेल्पलाइन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है:
* उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों का समाधान
* विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता समस्याओं पर सलाह
* उपभोक्ता अधिकारों और कानूनों की जानकारी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करने के लिए दस्तावेज़

* खरीदी की रसीद (Purchase Receipt)
* दोषपूर्ण माल के फोटो या वीडियो
* दुकानदार के साथ हुई बातचीत के प्रमाण (अगर कोई है)

निष्कर्ष

कोई भी दुकानदार यह दावा नहीं कर सकता कि दोषपूर्ण माल को वापस नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

संबंधित लिंक

अधिक जानकारी और शिकायत दर्ज करने के लिए, आप निम्नलिखित सरकारी वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:
National Consumer Helpline
इन संसाधनों का उपयोग करके, आप अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

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